Saturday 30 December 2017

निर्णय

ग्राम-कचहरी केनार, अंचल सरमेरा, जिला नालंदा द्वारा दिवानी वाद संख्या 06/2017, तिथि 21/12/2017 का निर्णय 24/12/2017 को दिया गया जिसमें वर्णन है कि प्रतिवादी 1,00,000/- रु. वादी को दिनांक 25/02/2017 तक चुकता कर देगा जिसका वर्णन नीचे के फोटो में पंक्ति 12 के अंत में देखा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि वाद की तिथि से पूर्व ही देनदारी की तिथि निर्धारित क्यों की गई है? देनदारी की तिथि निर्धारित जो की गई है उसमें वादी और प्रतिवादी का कोई दोष नहीं है क्योंकि उनदोनों से पहले हस्ताक्षर करवा लिया गया है तब पढ़कर सुनाया गया है । वाह रे उक्त कचहरी के सरपंच, वकील, पंच और सरपंच के सचिव...? धन्य हो बिहार! आगे बढ़ता बिहार!!
।। श्री परमात्मने नमः।।

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